इस तस्वीर को लेकर गोवा पुलिस ने मिलिंद सोमन के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 294 और आईटी एक्ट सेक्शन 67 के तहत केस दर्ज किया है। from India TV Hindi: entertainment Feed https://ift.tt/3k2ve6N
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